आजीवन कारावास की सजा सुनाई

रिपोर्टर महेंद्र कुमार सिंह सीतापुर

*‼️सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड‼️*
अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति की हत्या कर देने के संबंध में थाना थानगांव पर पंजीकृत मु.अ.सं 80/18 की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 18.12.23 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 08 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त धीरज पुत्र चन्टू निवासी ग्राम चमारनपुरवा थाना थानगांव जनपद सीतापुर को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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